चंडीगढ (संवाददाता)- पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर तेजाब हमला और रेप पीडि़तों को प्रदेश के सभी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
वहीं दो अप्रैल 2013 को गजट हुए संशोधित क्रिमिनल एक्ट-2013 की धारा 357-सी को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर-1973 में शामिल करते हुए सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में एसिड अटैक और रेप पीडि़तों का इलाज मुफ्त करने की व्यवस्था की है।
इस संबंध में हेल्थ एंड फेमिली वेलफेयर विभाग के अतिरिक्त सचिव ने 28 अप्रैल को डायरेक्टर हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पंजाब के डायरेक्टर, ईएसआई विभाग के डायरेक्टर, अमृतसर, पटियाला व फरीदकोट के मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल और सभी सिविल सर्जनों को पत्र जारी किए हैं।
इस पत्र में कहा गया है कि सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में एसिड अटैक (धारा 326-ए) और रेप से पीडि़त लड़कियों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। यदि कोई अस्पताल ऐसा करने से मना करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।